देश कल से लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश कर जायेगा. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया. ये लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा. लागूडाउन लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन भी जारी कर दी. पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि इस बार लॉकडाउन नए रूप रंग वाला और नए नियमों वाला होगा. हालाँकि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी कई पाबंदियां पहले की तरह ही लागू है. आइये देखते हैं नयी गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या छूट दी गई है और क्या क्या पाबंदियां लागू रहेंगी?
14 दिनों तक बढाए गए लॉकडाउन में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी नहीं दी गई है. हवाई यात्रा पर पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेगी. मेट्रो भी 31 मई तक बंद ही रहेगी. हालाँकि बीच में कीच तस्वीरें आई थी कि दिल्ली मेट्रो को चलने की तैयारियां की जा रही है. लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है. स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, जिम, सलून, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और थियेटर भी 31 मई तक बंद रहेंगे. इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी 31 मई तक बंद ही रखा जाएगा.

हालाँकि लॉकडाउन 4.0 में श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलते रहेंगे. जरूरी सेवाओं को भी सावधानियों के साथ खोले रखे जाने का ऐलान किया गया है. फ़ूड आइटम्स की होम डिलीवरी भी जारी रहेगी. जरूरी सेवाओं के अलावा शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक आम लोगों के बहार निकलने पर पाबंदियां जारी रहेंगी.